राजस्थान में संशोधित विधेयक बाल विवाह को वैध बनाता है: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोमवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को पत्र लिखकर राज्य में विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक के पारित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बाल विवाह को वैध बनाता है।

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोमवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को पत्र लिखकर राज्य में विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक के पारित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बाल विवाह को वैध बनाता है।

आयोग ने मिश्रा को लिखे अपने पत्र में कहा, “आयोग इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 के अधिनियमन से राज्य में नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।” इसमें कहा गया है कि विधेयक बाल विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। “बिल में आगे कहा गया है कि एक दूल्हे, जिसने 21 साल पूरे नहीं किए हैं और एक दुल्हन जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, के बीच शादी के 30 दिनों के भीतर माता-पिता या अभिभावक द्वारा पंजीकरण कराया जा सकता है।”

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक का विरोध किया, जबकि राजस्थान के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि बाल विवाह को पंजीकृत करना इसे कानूनी दर्जा नहीं देता है। धारीवाल ने कहा कि जो कोई भी पंजीकृत होने के बाद भी इस तरह की शादियों का आयोजन करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने 2006 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि यह सभी प्रकार के विवाहों के पंजीकरण का निर्देश देता है।

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