अमिताभ बच्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज रिलीज हो रही अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया है

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मनोरंजन:मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज रिलीज हो रही अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कॉपीराइट मामले में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उदय प्रकाश की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि फिल्म चेहरे उनकी कॉपीराइट की गई कहानी पर आधारित है और फिल्म सीधे तौर पर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। उदय प्रकाश ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद लगातार तीन दिनों तक सुनवाई के बाद आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

गाजियाबाद कोर्ट में जारी रहेगा कॉपीराइट केस

कोर्ट ने गाजियाबाद की जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया. हाईकोर्ट ने निश्चित तौर पर कहा कि गाजियाबाद कोर्ट में कॉपीराइट का मुकदमा चलता रहेगा. मामले के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता आगे कोई भी फैसला ले सकते हैं। इस मामले में जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने फैसला सुनाया। दरअसल, फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं जबकि इमरान हाशमी एक बिजनेस टाइकून बन गए हैं।

प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बनाया गया पार्टी

हाईकोर्ट में दायर याचिका में फिल्म के निर्माता आनंद पंडित और निर्देशक रूमी जाफरी को पक्षकार बनाया गया था। निर्माता और निर्देशक की ओर से उदय प्रकाश की अर्जी का विरोध किया गया। हाईकोर्ट से अर्जी के निस्तारण के बाद आज फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया।

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