20 महीने बाद भी नहीं बने CAA के नियम।

गृह मंत्रालय ने मांगा 6 और महीने का वक्त।

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CAA के तहत अभी तयार नहीं नियम।

केंद्र सरकार द्वारा लाई गई CAA नियम अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी,साथ ही साथ नए नियमों को बनाने के लिए 6 महीने का और  मांगा वक्त।

गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनवरी 2022 तक का वक्त मांगा है ताकि CAA एक्ट के तहत नियमों को तैयार किया जा सके।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई गृह मंत्रालय से सवाल में पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने CAA के नियम को नोटिफाई करने के लिऐ कुछ समय सीमा तय करी या नहीं, अगर हां तो क्या हैं अंतिम तिथि और अगर नहीं तो अभी तक क्यों नहीं की गई।

इसके जवाब में गृहमंत्री ने बताया कि CAA एक्ट 2019 में नोटिफाई किया गया था लेकिन 2020 में यह एक कानून का रूप ले लिया लोकसभा और राज्यसभा कमिटियों ने इस कानून को बनाने के लिए जनवरी 2022 तक का वक्त और मांगा है।

कोरोना के कारण नियम बनाने में हुई देरी।

आपको बता दें कि सी एक्ट 2019 में पेश किया गया था जिसके तहत पाकिस्तान,अफगानिस्तान,बांग्लादेश से आने वाले हिंदू सिख,ईसाई,बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी।

सरकार के इस कानून से देश में अलग-अलग जगहों पर काफी विरोध हुआ था साथ ही साथ विपक्ष दल भी इस कानून के खिलाफ हो गए थे।

हालांकि बिल के कानून बनने के बाद कोरोना वायरस ने भी देश में एंट्री ले ली थी जिससे सरकार ने कानून बनाने के लिऐ लम्बा समय मांगा।

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