मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 माइन मित्रा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का किया शुभारम्भ

ऑनलाइन ई-सेवा के साथ खनन प्रबंधन के लिए शुरू जा रहे एकीकृत पोर्ट ‘माइन मित्रा’ (http://minemitra.up.gov.in/) से खनन व्यवसायियों तथा खनन संबंधी निजी कार्यों के लिए आमजन को सुविधा होगी

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उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लोक भवन में उत्तर प्रदेश माइन मित्रा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 05 वर्षों में प्रदेश में खनन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आई है। इस क्रम में ऑनलाइन ई-सेवा के साथ खनन प्रबंधन के लिए शुरू जा रहे एकीकृत पोर्टल ‘माइन मित्रा’ (http://minemitra.up.gov.in/) से खनन व्यवसायियों तथा खनन संबंधी निजी कार्यों के लिए आमजन को सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। मूल्य नियंत्रण में रहें। नये व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन से मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। पूर्व में छोटे-छोटे कार्यों के लिए अनुमति लेने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी। मैन्युअल आवेदनों के कारण भ्रष्टाचार और लेटलतीफी की शिकायतें भी मिलती थीं। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा तथा सिस्टम और पारदर्शी होगा।

माइन मित्र पोर्टल से होने वाले लाभ

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनसामान्य, किसान, पट्टाधारक, स्टॉकिस्ट, फुटकर विक्रेता, परिवहनकर्ता को खनन कार्यों के लिए विभिन्न अनुमति पत्र प्राप्त करने में ‘माइन-मित्रा’ प्लेटफॉर्म उपयोगी सिद्ध होगा। ‘माइन मित्रा’ पोर्टल पर खनन विभाग की विभिन्न सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हैं। किसी को अपनी निजी भूमि से मिट्टी निकालनी हो, खरीदी गई मिट्टी का परिवहन करना हो, खनिज कार्यों के लिए लीज, परमिट, रजिस्टेªशन आदि को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना लोगों को काफी सहूलियत देने वाला होगा। ईट भट्ठों का ऑनलाइन भुगतान होने में भी सरलता होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवंटित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य कतई न हो। रवन्ना से अधिक खनन न किया जाए। नदी की मुख्यधारा के बीच में पोकलैंड लगाकर खनन कार्य करना, नदी के स्वरूप के साथ खिलवाड़ है। ऐसी गतिविधियों पर कड़ाई से रोक लगाई जाए।

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