दलित व्यक्ति को पीटने और जबरन गोबर खिलाने का मामला; पांच के खिलाफ केस दर्ज

अधिकारी ने बताया कि एक दिन पहले हुई घटना के बाद 18 जून को शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन घटना की खबर शुक्रवार को मीडिया में आई।

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बंगलुरू – पुलिस ने बताया कि बेंगलुरू से करीब 417 किलोमीटर दूर गडग जिले के मेनसागी गांव में एक दलित समुदाय के एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक उच्च जाति समूह के सदस्यों द्वारा गाय का गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया था।

जिले के रॉन पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार, “घटना मेनसागी बस स्टैंड के सामने हुई बताई जा रही है। 26 वर्षीय व्यक्ति  वहां खड़ा था, तभी कुछ लोग वहां आए और उसकी जाति को गाली देने लगे जिससे लड़ाई हो गई। यह घटना 10 मई 2022 को जिले के मुदिगेरे तालुक के गोनीबीडु पुलिस स्टेशन में हुई थी। उस व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे गाय का गोबर खिलाया गया था।”

अधिकारी ने कहा कि 26 वर्षीय व्यक्ति ने एससी/एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने दलित व्यक्ति के खिलाफ एक जवाबी शिकायत दर्ज की है। अधिकारी ने कहा, “उन्होंने आईपीसी की धारा 323, 324, 504 और 506 के तहत एक जवाबी शिकायत दर्ज की है।”

अधिकारी ने बताया कि एक दिन पहले हुई घटना के बाद 18 जून को शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन स्थानीय मीडिया में शुक्रवार को इस घटना की खबर आई।

कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने सितंबर 2021 में एक दलित व्यक्ति को पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक पुलिस उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया, जबकि वह हिरासत में था।

गोनीबीडु पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस के एक उप-निरीक्षक अर्जुन होराकेरी को चिक्कमगलुरु की एक अदालत में पेश किया गया, और एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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