ड्रग्स मामला: आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, मुंबई कोर्ट ने कहा सुनवाई योग्य नहीं
आर्यन खान की जमानत की गुहार लगाते हुए उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल एक सम्मानित परिवार से है, समाज में उसकी जड़ें हैं और वह भागेगा नहीं। मानेशिंदे ने आर्यन खान की जमानत के लिए केस करते हुए कई पुराने फैसले भी पेश किए।
मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने ड्रग्स के एक मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पिछले सप्ताह एक क्रूज जहाज पर छापेमारी करने और ड्रग्स जब्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, जिसका अर्थ है कि जमानत लेने के लिए चुना गया मंच गलत था।
खान की जमानत की गुहार लगाते हुए उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल एक सम्मानित परिवार से है, समाज में उसकी जड़ें हैं और वह भागेगा नहीं। मानेशिंदे ने आर्यन खान की जमानत के लिए केस करते हुए कई पुराने फैसले भी पेश किए।
उन्होंने एनसीबी के इस संदेह का भी विरोध किया कि आर्यन जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। मानेशिंदे ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, आप यह नहीं कह सकते कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे लोग हैं जो और भी गंभीर अपराधों के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं।” आर्यन खान की ओर से उन्होंने कहा, “मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया।”