ड्रग्स मामला: आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज विशेष एनडीपीएस कोर्ट में होगी सुनवाई

आर्यन खान की जमानत याचिका इससे पहले 8 अक्टूबर को एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दी थी कि इस मामले पर फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है। जमानत याचिका में जोर देकर कहा गया कि उसके निजी कब्जे से "कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री" बरामद नहीं की गई।

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मुंबई – नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। यह मामला विशेष अदालत में तब आया जब एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी कि इस मामले पर फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है।
खान और आठ अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक दिन पहले एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी को आदेश जारी कर इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

संघीय जांच एजेंसी ने क्रूज जहाज पर सवार कुछ लोगों से प्रतिबंधित दवाओं को बरामद करने का दावा किया है, जो एक “अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी” नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। हालांकि, खान के कानूनी वकील का कहना है कि उन्हें “झूठा फंसाया गया” और एनसीबी के पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनके निजी कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

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