परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित/हस्तांतरित और उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 को प्रख्यापित

#एन0सी0आर0 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध मे #उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापित

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उत्तर प्रदेश – https://www.everydaynews.in/the-state-council-of-ministers-approved-the-policy-for-use-of-airstrips-for-maintenance-of-historic-buildings-and-for-training-programs-in-the-field-of-aviation/

एन0सी0आर0 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध मे

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम के भवनों के अन्यत्र निर्माण हेतु, परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अन्तर्गत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना से होने वाले क्षेत्र के समग्र विकास, व्यापक आर्थिक लाभ तथा श्रम एवं उद्योग की उत्पादकता दर बढ़ने के दृष्टिगत इस परियोजना से आच्छादित परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला/आवासीय काॅलोनी/गेस्ट हाउस आदि को अन्यत्र निर्माण हेतु चिन्हित भूमि जनपद मेरठ के ग्राम मुकर्रबपुर, पल्हेड़ा, तहसील सरधना में भूमि खाता संख्या-396, खसरा सं0-01मि0/1.3470 हे0, 01मि0/2.2750 हे0 कुल रकबा 3.6220 हे0 में 3.00 एकड़ अर्थात 12140.55 वर्गमीटर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 4क(ख)/अन्य भूमि/सीलिंग के रूप मंे निर्दिष्ट है को व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित/आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख की उपधारा-3 और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की संरचना और उनके कृत्यों का विनियमन करने तथा खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने के उद्देश्य से, अधिसूचना दिनांक 15.05.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है।
इस नियमावली के नियम – 17(क) (ख) में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, प्रख्यापित एवं प्रभावी है। नियमावली के नियम-4 में ‘न्यास का गठन एवं प्रबन्धन’ की व्यवस्था है, न्यास के अन्तर्गत ‘शासी परिषद’ एवं ‘प्रबन्ध समिति’ के गठन की व्यवस्था है।
खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा न्यास की प्रबन्ध समिति और शासी परिषद के संगठन में सदस्य के रूप में संसद सदस्य (लोक सभा एवं राज्य सभा), सदस्य विधान सभा तथा सदस्य विधान परिषद को नामित किये जाने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

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