ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी कि क्या मामला सुनवाई योग्य है.

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वाराणसी – वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की. अदालत ने दोनों पक्षों को आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी।

आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दोनों पक्षों को सात दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी।

एक दिन पहले कोर्ट ने मामले में दलीलों की सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें पूरी कीं।

कोर्ट में चारों हिंदू याचिकाकर्ता मौजूद थे। हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशु जैन, जिन्होंने वहां एक शिवलिंग की उपस्थिति के दावों पर मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग की है, ने कहा कि अदालत 26 मई को मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सुनवाई करेगी कि क्या मामला सुनवाई योग्य है।

जैन ने कहा, “मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमा खारिज करने के संबंध में सुनवाई 26 मई को होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ”

कोर्ट ने कहा कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा दोनों पक्षों से आपत्तियां आमंत्रित करने वाला 19 मई का आदेश अभी भी प्रभावी है, दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ता आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है।

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