IAS के.विजयेंद्र पांडियन (गोरखपुर के तत्कालीन DM) पर हाईकोर्ट ने 5 लाख का हर्जाना अदा करने को कहा
* कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर की गई हर्जाना की कार्रवाई
गोरखपुर:- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बंगले को कब्जाने की कोशिश में हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई के जरिए याची को परेशान करने वाले आईएएस अधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन पर अदालत ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को आईएएस के आचरण की जांचकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मामला 2019 का है। उस वक्त विजयेंद्र गोरखपुर के डीएम थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने गोरखपुर, पार्क रोड स्थित बंगला नंबर 5 के मालिक कैलाश जायसवाल की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
क्या है पूरा मामला :-