लखनऊ :- पशुओं से फसलों को बचाने के लिए कटीले तार लगाने पर होगी कार्रवाई।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई।
कार्रवाई के लिए सभी जिलाधिकारियों को शासन द्वारा जारी किया गया निर्देश।
ब्लेड वाले/कटीले तारों के उपयोग पर पहले से ही लगे पूर्णतः प्रतिबंध को सुनिश्चित कराए जाने का जारी हुआ आदेश।
किसान अपने खेतों में सामान्य रस्सी/तार या किसी ऐसी वस्तु का करें इस्तेमाल,जिससे पशुओं को न पहुंचे नुकसान।
हर जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय,24 घंटे क्रियाशील रखने का भी दिया गया निर्देश।
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