जल निगम भर्ती घोटाला: सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आजम खान

अदालत खान के खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकी क्योंकि उनके वकीलों ने आरोपपत्र के साथ एसआईटी द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों की मांग की थी।

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लखनऊ – जल निगम भर्ती घोटाला मामले में लखनऊ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। अदालत खान के खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकी क्योंकि उनके वकीलों ने आरोपपत्र के साथ एसआईटी द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों की मांग की थी।

एसआईटी ने आजम खान को दस्तावेज सौंपने के लिए अदालत से और समय मांगा।

खान सीतापुर जेल से पहुंचे, जहां वह इस समय पिछले 28 महीनों से बंद हैं। करीब आधे घंटे तक मामले की सुनवाई के बाद खान पुलिस सुरक्षा में सीतापुर वापस चला गया।

इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में आजम खान को जमानत दे दी थी। फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने से पहले, राज्य सरकार द्वारा घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अदालत में अपनी चार्जशीट जमा कर दी थी।

खान ने अपने खिलाफ दर्ज 88 प्राथमिकी में 87 मामलों में जमानत हासिल की है।

हालांकि, आजम खान के खिलाफ रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसके वे अध्यक्ष हैं, की मान्यता के लिए जाली भवन प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है।

खान समाजवादी पार्टी सरकार में शहरी विकास मंत्री और जल निगम के अध्यक्ष थे।

मामला

यूपी जल निगम के एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता ने 3 मार्च, 2017 को लखनऊ में आजम खान के खिलाफ जल निगम में 1300 रिक्त पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये पद सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक और आशुलिपिक के थे।

राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है।

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