हिजाब विवाद पर कर्नाटक HC: कॉलेज के छात्र तब तक कुछ भी धार्मिक नहीं पहन सकते जब तक मामले का हल नहीं निकलता
कर्नाटक HC ने गुरुवार को कॉलेज में छात्रों द्वारा 'हिजाब' पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
कर्नाटक – कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन छात्रों को धर्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कर्नाटक HC की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कॉलेज में छात्रों द्वारा ‘हिजाब’ पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार दोपहर 2.30 बजे अगली सुनवाई करेगा।
मामले को स्थगित करने से पहले, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन कोई भी छात्र तब तक कुछ भी धार्मिक नहीं पहन सकता जब तक कि मामला अदालत के समक्ष लंबित न हो।
एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक सरकार की ओर से दलील देते हुए कहा कि शासन को संस्थान चाहिए, लेकिन स्कूल और कॉलेज छात्रों के एक सेट के साथ सिर पर स्कार्फ और दूसरे सेट में भगवा शॉल पहनकर शुरू नहीं कर सकते।
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख जारी करने से परहेज किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले उच्च न्यायालय को फैसला लेने दें।