लखनऊ. यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा पांच लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया गया. इसके अलावा उनके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.
बता दें कि अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर की विशेष संसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश ने 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद और पांच लाख रुपए की सजा सुनाई गई है. उनके बड़े भाई अफजाल को चार साल और एक लाख रुपए का अर्थदंड मिला है.अधिकवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सासंद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि 23 सितंबर, 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई.अधिवक्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.