प्रदेश में बदले गए स्थानांतरण के नियम

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 उत्तर प्रदेश – मुख्य सचिव दुर्गा कुमार मिश्रा, द्वारा जारी पत्र में स्थानांतरण नीति  समाप्त होने के बाद ,अब उसके उपरांत आवश्यकता होने पर सीएम  के अनुमोदन से ही स्थानांतरण किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सचिव द्वारा  जारी आदेश में कहा गया है कि, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में  जारी स्थानान्तरण विषयक शासनादेश संख्या-11/2022/363-4-2022/1/396 दिनांक 15 जून, 2022 के क्रम में समाप्ति के बाद, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह क , समूह ख , समूह ग  एवं समूह ‘घ’ के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानान्तरण के लिए मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन को  प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए।

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