ओबीसी विधेयक आज लोकसभा में पारित होने की संभावना
संविधान संशोधन, जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बढ़ाना है,
दिल्ली – सोमवार को निचले सदन में बिल पेश किया गया। चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन है, इसलिए इसे दोनों सदनों में पारित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार मंगलवार को लोकसभा में पारित होने के लिए संविधान (127वां) संशोधन विधेयक पेश करेंगे। सोमवार को विपक्ष ने फैसला किया कि वह संविधान संशोधन को मंजूरी देने में सरकार का सहयोग करेगी।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई बैठक में जहां दो दल विरोध के पक्ष में थे, वहीं अन्य की राय थी कि संविधान संशोधन होना चाहिए इसे मंजूरी दे दी गई है क्योंकि यह राज्यों को एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर अधिकार देता है।
127 वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को हटाना है जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र सरकार ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित कर सकता है राज्य नहीं।