लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर लगाया गया धारा 144
कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और एक बार फिर से कोरोना महामारी के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) ने यह आदेश जारी किया है।
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। त्योहारों और शादी के सीज़न को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है।
लखनऊ प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इतनी ही नही 10 मई तक विधानसभा के आस पास के इलाकों में धरना प्रदर्शन तक बैन कर दिया गया है। वहीं, इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। वहीं इस बार दूसरी जगहों पर भी पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर की इजाजत के बिना किसी भी तरह की शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। हालांकि ये सारी पाबंदियां आज से लागू हो गई हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ में घारा 144 लागू होने के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त और भी कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क खुले रहेंगे।आगे उन्होंने बताया कि विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैक्टर, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, तांगागाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार इत्यादि लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई भी 144 धारा का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जायेगी।