2013 के अधिनियम के अंतर्गत शासन निर्देश पर जनपद लखनऊ में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद लखनऊ में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू की गयी, जिसके तहत जनपद में संचालित 605 ग्रामीण 638 नगरीय कुल 1243 उचित दर दुकानों पर भारतीय खाद्य निगम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक राशन पहुंचाया जाना है।

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लखनऊ –  इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद लखनऊ में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू की गयी, जिसके तहत जनपद में संचालित 605 ग्रामीण 638 नगरीय कुल 1243 उचित दर दुकानों पर भारतीय खाद्य निगम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक राशन पहुंचाया जाना है।

योजना का शुभारंभ भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आज दिनांक 23.06.2022 को मण्डलायुक्त श्री रंजन कुमार व जिलाधिकारी, लखनऊ श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में संभागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ संभाग, लखनऊ एवं संयुक्त आयुक्त, खाद्य, लखनऊ मण्डल, लखनऊ भी उपस्थित रहे। मण्डलायुक्त व ज़िलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखा कर खाद्यान वाहन को रवाना किया गया। ज़िलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के लागू होने से उचित दर विक्रेता को अब अपने साधन के साथ खाद्यान्न उठान करने गोदाम पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि भारतीय खाद्य निगम गोदाम से परिवहन ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों पर जी०पी०एस० ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हुये उचित दर विक्रेता की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचेगा। मण्डलायुक्त व ज़िलाधिकारी द्वारा इस व्यवस्था का शुभारंभ करते हुये जनपद लखनऊ की टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, लखनऊ तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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