सुप्रीम कोर्ट: “हेट स्पीच गंभीर क्राइम, बगैर शिकायत दर्ज हो FIR”

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नई दिल्ली. हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है. अगर ऐसा पाया गया तो बगैर शिकायत दर्ज करवाए हेट स्पीच देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करवा सकती है. हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी. कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए. इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है. कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था.
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