इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

याचिका शीर्ष अदालत में एक वकील द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसके कारण ईवीएम की शुरुआत हुई थी।

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उत्तर प्रदेश – सुप्रीम कोर्ट बुधवार को देश भर में चुनावों के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

शीर्ष अदालत में एक वकील ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी जिसके कारण ईवीएम की शुरुआत हुई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एमएल शर्मा की दलीलें सुनीं, कि उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब,  मणिपुर और उत्तराखंड के पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनहित याचिका (PIL) में सुनवाई की आवश्यकता है। वकील ने आगे मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं।

सीजेआई के हवाले से कहा गया, “हम इसे देखेंगे… मैं इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष भी सूचीबद्ध कर सकता हूं।”

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, शर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 ए, जो ईवीएम के उपयोग की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए, इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

“मैंने याचिका दायर की है जो रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ समर्थित है। मामले पर एक न्यायिक नोट लिया जा सकता है … चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होने दें, ”वकील ने कहा।

याचिका, जिसने केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पक्ष बनाया, ने प्रावधान को “शून्य, अवैध और असंवैधानिक” घोषित करने की मांग की क्योंकि ईवीएम का कोई प्रावधान नहीं था।

आगामी विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच होने हैं।

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