इलाहाबाद HC ने ताजमहल के कमरे खोलने के लिए जनहित याचिका को खारिज कर दिया
लखनऊ पीठ के समक्ष भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने याचिका दायर की थी जिसमें एएसआई को निर्देश दिया गया था कि वह ताजमहल में बंद 22 दरवाजों की जांच करे ताकि हिंदू देवताओं की मूर्तियों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा, “कल आप आएंगे और हमें माननीय न्यायाधीशों के कक्षों में जाने के लिए कहेंगे? कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं।”
भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने लखनऊ पीठ के समक्ष याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह निर्देश देने की मांग की थी कि ताजमहल में बंद 22 दरवाजों की जांच की जाए ताकि हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके।
याचिका में एक तथ्यान्वेषी समिति के गठन और एएसआई द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। याचिका में कुछ इतिहासकारों और कुछ हिंदू समूहों द्वारा स्मारक के पुराने शिव मंदिर होने के दावों का भी हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक सच्चाई है कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। “मैंने कई आरटीआई भी दायर किए हैं। मुझे कई कमरों के बारे में पता चला है जो बंद कर दिए गए हैं और अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कारणों से उन कमरों को बंद कर दिया गया है।”
याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा, “क्या ये मुद्दे कानून की अदालत में बहस योग्य हैं? क्या हम न्यायाधीश प्रशिक्षित हैं और ऐसी चीजों से लैस हैं?”
“सूचना के अधिकार” के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क का जवाब देते हुए, पीठ ने आगे कहा, “जाओ और शोध करो। एम.ए. पीएचडी करो। फिर ऐसा विषय चुनें और यदि कोई संस्थान आपको ऐसे विषय पर शोध करने की अनुमति नहीं देता है। तो हमारे पास आएं। कृपया एमए में अपना नामांकन कराएं, फिर नेट, जेआरएफ के लिए जाएं और अगर कोई विश्वविद्यालय आपको इस तरह के विषय पर शोध करने से मना करता है तो हमारे पास आएं।”
याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से 2020 से तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सिंह ने कहा, “आरटीआई के जवाब में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (दिल्ली में) को सूचित किया कि इन कमरों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।” उन्होंने कहा कि इन कमरों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया।