उत्तर प्रदेश: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई
चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा
लखनऊ: चुनाव आयोग (ईसी) ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शनिवार को यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एग्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके प्रकाशन या किसी अन्य तरीके से उनका प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
“कोई भी व्यक्ति जो आदेश का उल्लंघन करता है उसे दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल पर भी रोक रहेगी।